बिग ब्रेकिंग: कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट का आदेश स्थगित

कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट का आदेश स्थगित

देहरादून। नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को फिर से जोर का झटका लगा है। उनके निरस्त किए गए नामांकन पर हाई कोर्ट से मिली राहत अधिक दिन नहीं चल पाई।

मतदान से महज 03 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी का वह आदेश बहाल हो गया है, जिसमें यामिनी का नामांकन निरस्त किया गया था।

यह प्रकरण यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है। हरबर्टपुर पालिका की अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी के जाती प्रमाण पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के समक्ष आपत्ति दाखिल की गई थी।

आरओ ने प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार विकासनगर से रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें तहसीलदार ने जाती प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानते हुए उसे स्वीकार न करने की संस्तुति की थी। इस आधार पर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरओ ने यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त कर दिया था।

यामिनी ने आरओ के आदेश को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 जनवरी के आदेश में हाई कोर्ट ने आरओ के आदेश को स्थगित करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

अब पुराने मत पत्र पर चुनाव कराएगा जिला प्रशासन

जब हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरओ ने कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी का नामांकन निरस्त किया था, तब तक मत पत्र छप चुके थे। इसके बाद जब हाई कोर्ट से यामिनी का नामांकन बहाल हुआ तो जिला प्रशासन ने नए मत पत्र छपवाए।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में यामिनी का नामांकन दोबारा निरस्त हो जाने पर जिला प्रशासन पुराने वाले मत पत्रों से चुनाव करवाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।