कुकर्मी शिक्षक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। अर्थदंड भी लगाया
रुद्रपुर। छात्र के साथ कुकर्म करने के आरोपी अध्यापक को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत ने दोषी करार देकर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि, चार अक्तूबर 2021 को एक व्यक्ति ने जसपुर कोतवाली में तहरीर दी कि, उनका 9 वर्षीय बेटा ग्राम नादेही जसपुर निवासी अध्यापक कौशल कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था।
चार अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनका बेटा ट्यूशन पढ़ने के बाद घर लौटा तो उसने अध्यापक की करतूत उन्हें बताई। मामले में पुलिस ने आरोपी अध्यापक कौशल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बच्चे का मेडिकल कराने के बाद आरोपी का डीएनए सैंपल जांच के लिए देहरादून भेजा गया। रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई। मामला पॉक्सो अदालत में चला। यहां अभियोजक पक्ष ने 6 गवाह पेश किए।
मंगलवार को अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कौशल कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को पीड़ित किशोर को मुआवजे के तौर पर 3 लाख सरकार से दिलवाने के निर्दे दिए।