बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में स्कूल वाहनों का किराया तय। दूरी के आधार पर नई मासिक शुल्क दरें लागू

उत्तराखंड में स्कूल वाहनों का किराया तय। दूरी के आधार पर नई मासिक शुल्क दरें लागू

देहरादून। उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के परिवहन शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की 25 मार्च 2026 को हुई बैठक में स्कूल बस, टैक्सी और मैक्सी जैसे ठेका वाहनों के लिए मासिक किराया तय कर दिया गया है।

बैठक परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह निर्णय नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।

कोर्ट ने जनहित याचिका में स्कूल वाहनों के किराए को निर्धारित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

समिति ने ईंधन, वाहन लागत, चालक-परिचालक वेतन, बीमा, टैक्स और मेंटेनेंस जैसे सभी खर्चों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

स्कूल बस के लिए तय मासिक शुल्क (प्रति छात्र):

  • 1 से 10 किमी: ₹2200
  • 10 से 20 किमी: ₹2700
  • 20 से 30 किमी: ₹3200
  • 30 किमी से अधिक: ₹3700

स्कूल वैन/टैक्सी/मैक्सी के लिए मासिक शुल्क (प्रति छात्र):

  • 1 से 5 किमी: ₹2100
  • 5 से 10 किमी: ₹2500
  • 10 से 20 किमी: ₹3000
  • 20 किमी से अधिक: ₹3500

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन दरों का निर्धारण सभी खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और वाहन संचालकों को भी उचित भुगतान मिल सके।

यह फैसला प्रदेशभर के निजी और सरकारी स्कूलों में लागू होगा, जिससे परिवहन शुल्क को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है।