बिग ब्रेकिंग: मोहम्मद दीपक को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जांच में सहयोग के निर्देश

मोहम्मद दीपक को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जांच में सहयोग के निर्देश

मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोटद्वार के चर्चित विवाद मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता पुलिस जांच में पूरा सहयोग करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनावश्यक सक्रियता से दूर रहने की हिदायत भी दी, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।

 सुनवाई में क्या सामने आया,

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की और नामजद आरोपियों के बजाय अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया।

वहीं, सरकार की ओर से दलील दी गई कि घटना के दौरान दीपक मौके पर मौजूद थे और उनके खिलाफ वीडियो साक्ष्य भी सामने आए हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले में अब तक 22 लोगों की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जांच जारी है।

 मामले की पृष्ठभूमि,

यह विवाद कोटद्वार में वायरल एक वीडियो के बाद सामने आया था, जिसमें दीपक एक दुकान से जुड़े विवाद में हस्तक्षेप करते नजर आए थे। इसके बाद उनके खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल छीनने और धमकी देने जैसे आरोपों में केस दर्ज हुआ।

इसी मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केस रद्द करने और सुरक्षा की मांग की थी।

 कोर्ट का रुख,

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।