कोटद्वार ‘बाबा’ विवाद मामले में हाईकोर्ट सख्त, मोहम्मद दीपक से चंदे का हिसाब तलब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के चर्चित ‘बाबा दुकान’ विवाद में सुनवाई करते हुए स्वयं को ‘मोहम्मद दीपक’ बताने वाले जिम संचालक दीपक कुमार को बड़ा निर्देश दिया है।
कोर्ट ने दीपक से उनके बैंक खाते में आए चंदे का विस्तृत ब्योरा शपथपत्र के साथ पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को भी जनवरी में हुई घटना से जुड़ी सभी एफआईआर की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच कानून के अनुसार ही की जाएगी।
दीपक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने सुरक्षा और विभागीय जांच की मांग पर आपत्ति जताई।
विवाद की पृष्ठभूमि,
26 जनवरी को कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार द्वारा दुकान के नाम में ‘बाबा’ शब्द इस्तेमाल करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी।
इस दौरान दीपक ने दुकानदार का समर्थन किया और खुद को “मोहम्मद दीपक” बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इसके बाद 28 जनवरी को दीपक और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल छीनने और आपराधिक धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।



