बिग ब्रेकिंग: एक्टिविस्ट की ‘अवैध हिरासत’ याचिका पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस बोली- FIR की कॉपी नहीं दे सकते

एक्टिविस्ट की ‘अवैध हिरासत’ याचिका पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस बोली- FIR की कॉपी नहीं दे सकते

दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिविस्टों की कथित गैर-कानूनी हिरासत को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह संबंधित FIR की कॉपी याचिकाकर्ताओं को नहीं दे सकती।

Delhi High Court की डिवीजन बेंच-Justice Navin Chawla और Justice Ravinder Dudeja- ने मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिका को बंद नहीं किया जा रहा है और पहले यह स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर घटना क्या हुई।

मामला एक्टिविस्ट Ehsanul Haq, Rajbir और Sagarika Rajora द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से जुड़ा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता Colin Gonsalves ने अदालत में कहा कि स्थिति चिंताजनक है और पुलिस को FIR की कॉपी देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

हालांकि, Delhi Police ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि इन एक्टिविस्टों को FIR की कॉपी नहीं दी जा सकती। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि हिरासत में लिए गए सभी 10 एक्टिविस्टों को बाद में रिहा कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों और किस कानूनी अधिकार के तहत इन लोगों को हिरासत में लिया गया था।