बिग ब्रेकिंग: दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को फिर झटका, कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को फिर झटका, कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई ने कहा कि पहले ही हाईकोर्ट 22 अक्टूबर 2024 को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है और तब से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।

यह मामला जाफराबाद थाने में दर्ज 2020 की FIR नंबर 51 से जुड़ा है। दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी की ओर पिस्तौल ताने दिखाई दिया था।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है और IPC की धारा 307 के तहत अधिकतम सजा के आधे से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

हालांकि अभियोजन ने बताया कि यह उसकी 11वीं जमानत याचिका है और वह दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपी है।

अदालत ने BNSS की धारा 479 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आधी सजा के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमे में देरी के लिए केवल अभियोजन जिम्मेदार नहीं है, कई बार देरी आरोपी के आचरण के कारण भी हुई।