बिग ब्रेकिंग: घरेलू LPG सिलेंडर की कम सप्लाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

घरेलू LPG सिलेंडर की कम सप्लाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Bombay High Court की नागपुर बेंच ने घरेलू LPG सिलेंडरों की कथित कम सप्लाई को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा Confidence Petroleum India Limited को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस Anil S. Kilor और जस्टिस Raj D. Wakode की बेंच ने यह आदेश कंपनी से जुड़े छह LPG वितरकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि घरेलू LPG सिलेंडरों का भंडारण और सप्लाई सरकार की नीति के अनुसार ही होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं को LPG सप्लाई में प्राथमिकता देने की बात कही गई है, कंपनी सप्लाई बढ़ाने में विफल रही है।

वितरकों का आरोप है कि उन्होंने LPG के निर्यात पर रोक लगाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की मांग की, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

याचिका में यह भी कहा गया कि Iran–Israel conflict के कारण वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे LPG उत्पादन और उपलब्धता पर असर पड़ा है।

इस मामले में वितरकों की ओर से अधिवक्ता श्याम दीवानी और साहिल दीवानी ने कोर्ट में पक्ष रखा।