बिग ब्रेकिंग: तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर बैन, ESMA लागू

तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर बैन, ESMA लागू

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) लागू कर दिया गया है।

सरकार के आदेश के अनुसार, अब उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PITKUL) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) में किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संगठनों और कर्मचारियों के खिलाफ ESMA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रबंधन ने भी जारी किए निर्देश

अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों निगमों के प्रबंधन ने अपने-अपने स्तर पर भी आदेश लागू कर दिए हैं। इससे साफ संकेत है कि सरकार ऊर्जा सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती।

आंदोलन और विरोध की पृष्ठभूमि

हाल ही में UJVNL की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा है। वहीं, केंद्र सरकार के निजीकरण संबंधी प्रस्तावों के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल भी हो चुकी है।

सरकार का तर्क है कि बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जनहित में हड़ताल पर रोक जरूरी है। फिलहाल, ESMA लागू होने के बाद ऊर्जा निगमों में स्थिति सामान्य रखने की कोशिशें तेज हो गई हैं।