बिग ब्रेकिंग: एनएच-707ए को नुकसान: 11 लाख जुर्माना, 80 लाख की आरसी; पार्षद पत्नी समेत 3 पर FIR

एनएच-707ए को नुकसान: 11 लाख जुर्माना, 80 लाख की आरसी; पार्षद पत्नी समेत 3 पर FIR

देहरादून। 15 फरवरी 2026। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A के कि.मी. 162 पर होटल देवलोक के पास प्रतिधारक दीवार ध्वस्त होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

संयुक्त निरीक्षण में आवासीय मानचित्र की आड़ में राजमार्ग की ओर अवैध खुदाई की पुष्टि हुई, जिससे भूस्खलन के बाद दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और नव-निर्मित एनएच का हिस्सा असुरक्षित हो गया।

प्रशासन ने अनीता थलवाल, सुनीता धनई (पार्षद पत्नी) और सतीश गोयल के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। 1522.50 घनमीटर (4384.80 टन) अवैध खनन पाए जाने पर रॉयल्टी की तीन गुना दर से ₹11.64 लाख का अर्थदंड लगाया गया है।

साथ ही, क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण व अन्य नुकसान की भरपाई के लिए करीब ₹80 लाख की अतिरिक्त आरसी काटी गई है। चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।

एमडीडीए को स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित मार्ग को तत्काल बंद कर यातायात मोतीलाल नेहरू मार्ग, हाथीपांव मार्ग और नगर पालिका मार्ग से डायवर्ट किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी—जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं।