धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर
- सीएम सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णयों का असर श्रम, स्वास्थ्य, गृह, कारागार और कृषि विभागों पर पड़ेगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- बोनस एक्ट 1965 फिर लागू
श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोविड काल में किए गए संशोधनों के बाद अब फिर से पुराने प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। - ESI में 94 नए पद सृजित
उत्तराखंड ESI 2006 नियमावली में संशोधन कर 94 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें ग्रेड-ए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगी। - नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत 22 पद
गृह विभाग में NDPS एक्ट 1985 के तहत DSP सहित 22 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे मादक पदार्थों की रोकथाम में सख्ती आएगी। - ‘हैबिटुअल ऑफेंडर’ प्रावधान लागू
उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 में संशोधन कर बार-बार अपराध करने वालों को केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप ‘हैबिटुअल ऑफेंडर’ की श्रेणी में रखा जाएगा। - दैनिक श्रमिकों को ₹18,000 न्यूनतम वेतन
राज्य के 893 दैनिक श्रमिकों में से 589 को अब तक न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा था। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सभी को ₹18,000 न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा। - मुख्यमंत्री खाद्य योजना को मंजूरी
कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ मुख्यमंत्री खाद्य योजना भी संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।



