नकल माफिया प्रकरण में आरोपी हाकम सिंह को मिली हाईकोर्ट से जमानत
रिपोर्ट- अमित भट्ट
देहरादून। उत्तराखंड में चर्चित नकल माफिया प्रकरण के आरोपी और उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने बुधवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले इसी मामले में सह-आरोपी पंकज गौड़ को 14 जनवरी को जमानत मिल चुकी है।
हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने दलील दी कि हाकम सिंह के खिलाफ परीक्षा में नकल कराने से संबंधित कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पुराने रिकॉर्ड और संदेह के आधार पर की गई, जबकि मामले में सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने हाकम सिंह को जमानत प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देहरादून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था।
दोनों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये तक की रकम मांगने का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में हाकम सिंह को आरोपी बनाया जा चुका है, जिनमें उन्हें कुछ मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, नकल माफिया से जुड़े सभी प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं।



