बिग ब्रेकिंग: फेक वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक्शन, 24 घंटे में हटेगा दुष्यंत गौतम से जुड़ा कंटेंट

फेक वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक्शन, 24 घंटे में हटेगा दुष्यंत गौतम से जुड़ा कंटेंट

नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जोड़े जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि उनके नाम से जुड़े विवादित वीडियो और कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में कंटेंट नहीं हटाया गया तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्वयं कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी वीडियो और पोस्ट को हटाएं।

साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि भविष्य में इस तरह का कंटेंट दोबारा अपलोड किया जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसकी सूचना याचिकाकर्ता को तत्काल दें, ताकि वह कानूनी कदम उठा सकें।

कोर्ट में क्या दलील दी गई

दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे वीडियो के जरिए याचिकाकर्ता को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान कभी भी दुष्यंत गौतम का नाम सामने नहीं आया और न ही किसी जांच एजेंसी ने उन्हें इस मामले से जोड़ा है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है और इस तरह के वीडियो याचिकाकर्ता की राजनीतिक और सामाजिक छवि को अपूरणीय नुकसान पहुंचा रहे हैं।

याचिका में क्या कहा गया

दुष्यंत गौतम ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि 24 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें झूठे और भ्रामक तरीके से उनके नाम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया।

याचिका के अनुसार, यह कंटेंट फेक न्यूज की श्रेणी में आता है और इसके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इससे उनकी मानहानि हुई है।

उर्मिला सनावर के वीडियो से जुड़ा है मामला

दरअसल, खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया गया था। इसी वीडियो के बाद दुष्यंत गौतम का नाम सोशल मीडिया पर घसीटा गया।

इस वीडियो प्रकरण में उत्तराखंड में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड का संक्षिप्त विवरण

गौरतलब है कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित एक रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आरोप था कि पुलकित आर्य ने अंकिता पर गलत दबाव बनाने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसे चीला नहर में धक्का देकर मार डाला।