शिक्षा विभाग में बम्पर प्रमोशन। देखें लिस्ट….
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने विभिन्न नियमावलियों और शासनादेशों के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं।
यह पदोन्नति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985, उत्तराखंड शासन की पदोन्नति पात्रता अवधि संशोधन नियमावली 2015, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2025 तथा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों के अंतर्गत की गई है।
शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ सहायक (वेतनमान ₹21700–69100, लेवल-03) को वरिष्ठ सहायक (वेतनमान ₹29200–92300, लेवल-05) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/संस्था में पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया गया है। यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शर्तें
- पदोन्नति आदेश के बाद 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिक को विधिवत शपथ पत्र देना होगा कि वह भविष्य में कभी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा।
- एक बार पदोन्नति त्यागने के बाद संबंधित कार्मिक को भविष्य की पदोन्नति सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
यदि इस संबंध में कोई मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो पदोन्नति अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी पदस्थापन उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम 2017 और संबंधित शासनादेशों के अनुरूप किए गए हैं।
देखें आदेश:-



