बिग ब्रेकिंग: DMO को नोटिस जारी करने पर अतिरिक्त सचिव पर अवमानना की तलवार

DMO को नोटिस जारी करने पर अतिरिक्त सचिव पर अवमानना की तलवार

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने WPPIL संख्या 174/2024 एवं संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश माननीय जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एक मामले में अतिरिक्त सचिव लक्ष्मण सिंह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की संभावना जताई है।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को अवगत कराया कि अतिरिक्त सचिव लक्ष्मण सिंह ने डीएमओ (जिला खनन अधिकारी) को उस बयान के संबंध में शो-कॉज नोटिस जारी किया है, जो डीएमओ द्वारा इसी न्यायालय में दिया गया था और जिसे अदालत ने रिकॉर्ड किया था।

न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि यह कृत्य न्याय के प्रवाह में बाधा डालने जैसा है। अदालत ने कहा कि डीएमओ को नोटिस जारी करना स्पष्ट रूप से डराने (intimidation) का प्रयास है और यह अवमाननापूर्ण आचरण की श्रेणी में आता है।

अतिरिक्त सचिव को नोटिस

इस पर न्यायालय ने अतिरिक्त सचिव लक्ष्मण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। उन्हें एक सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

अदालत ने आदेश दिया है कि, अतिरिक्त सचिव लक्ष्मण सिंह, और डीएमओ दोनों को मामले की हर अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।

अगली सुनवाई

मामले को 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को पुनः सूचीबद्ध किया गया है।