बिग ब्रेकिंग: UKPSC PCS मुख्य परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट ने विवादित सवालों की जांच के दिए निर्देश

UKPSC PCS मुख्य परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट ने विवादित सवालों की जांच के दिए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल (UKPSC) / प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। याचिका हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी व अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न या तो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, या फिर विकल्पों में गंभीर अस्पष्टता मौजूद है।

प्रश्न संख्या 70 हटाने का निर्देश, तीन अन्य सवालों की विशेषज्ञ समिति से जांच

खंडपीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट निर्देश दिया कि:

  • प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए,
  • जबकि अन्य तीन विवादित प्रश्नों की समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) से कराई जाए।

न्यायालय ने कहा कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और सही तरीके से नवीन मेरिट सूची तैयार नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा।

भर्ती प्रक्रिया में 123 पद शामिल

यह मामला UKPSC की 2024-25 भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) सहित कुल 123 पदों पर भर्ती की जानी है।

प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज और CST के 150-150 अंकों के दो प्रश्नपत्र आयोजित किए गए थे। इन्हीं अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया।

अब, यदि कोई सवाल हटाया जाता है या उसके अंक परिवर्तित होते हैं, तो कई अभ्यर्थियों की मेरिट रैंक में बदलाव होना तय माना जा रहा है।