बिग ब्रेकिंग: धामी सरकार का बड़ा फैसला। 10 वर्ष सेवा वाले कर्मियों का होगा नियमितीकरण, नई नियमावली जारी

धामी सरकार का बड़ा फैसला। 10 वर्ष सेवा वाले कर्मियों का होगा नियमितीकरण, नई नियमावली जारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े नियमितीकरण के मुद्दे पर बड़ा निर्णय लेते हुए विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर नई विनियमितीकरण नियमावली-2025 लागू कर दी है।

इसके तहत अब 4 दिसंबर 2018 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा देने वाले दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। शुक्रवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

क्या था पहले नियम और क्या बदल गया?

पहले व्यवस्था:
2013 की नियमावली के अनुसार, उसी वर्ष नियमावली लागू होने की तिथि तक 5 साल की सेवा वाले कर्मी नियमितीकरण के पात्र थे।

लेकिन हाईकोर्ट ने 5 वर्ष वाले प्रावधान पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला 2018 से लंबित था।

नई व्यवस्था:
अब पात्रता के लिए अनिवार्य सेवा अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है, और कट-ऑफ तिथि 4 दिसंबर 2018 तय की गई है।

किन-किन कर्मियों को मिलेगा लाभ?

नई नियमावली के तहत इन श्रेणियों के कर्मचारी आ सकेंगे पात्रता में:

  • दैनिक वेतनभोगी
  • कार्य प्रभारित
  • संविदा
  • नियत वेतन
  • अंशकालिक
  • तदर्थ कर्मचारी

उपनल कर्मचारियों की मांग तेज

नियमावली जारी होने के बाद उपनल (UPNL) कर्मचारी भी खुद को नियमितीकरण दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं और सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील कर रहे हैं।