नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद। हाईकोर्ट ने पांच सदस्यों को किया तलब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बीते 14 अगस्त को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उत्पन्न विवाद की जांच के लिए कार्रवाई की है।
चुनाव में हुए बवाल, पांच बी.डी.सी. सदस्यों के अपहरण और एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत से संबंधित जनहित याचिका पर न्यायालय ने एस.एस.पी. समेत सभी पांच जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन तय की गई है।
मामले के अनुसार, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था कि 14 अगस्त को चुनाव के दौरान कुछ निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यकाल पर रोक लगाने या दबाव में लाने के लिए अपहरण किया गया।
इसी सिलसिले में कई सदस्य न्यायालय की शरण में भी गए थे। इसके अलावा, बी.डी.सी. सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवरराइटिंग के कारण क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में जिला अध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की मांग की गई है।


