बिग ब्रेकिंग: स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालों के बीच हाईकोर्ट सक्रिय, DG हेल्थ को सुधार योजना पेश करने का आदेश

स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालों के बीच हाईकोर्ट सक्रिय, DG हेल्थ को सुधार योजना पेश करने का आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है।

कोर्ट ने वर्चुअली उपस्थित डायरेक्टर जनरल हेल्थ से भवाली सैनिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का ठोस और व्यावहारिक प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर PIL में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में न तो मूलभूत इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही विशेषज्ञ सेवाएं ठीक ढंग से संचालित हो पा रही हैं।

स्टाफ की भारी कमी और लंबे समय से बंद पड़ी मशीनों के कारण मरीजों को मजबूरन हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अस्पताल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स (IHS) के मानकों पर खरे नहीं उतरते।

जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि सरकारी अस्पतालों को सुविधाओं, स्टाफ और उपकरणों के स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि दूर-दराज़ से आने वाले मरीजों को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।