बिग ब्रेकिंग: कार्बेट केस में पूर्व निदेशक के खिलाफ मुकदमे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कार्बेट केस में पूर्व निदेशक के खिलाफ मुकदमे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

देहरादून। कार्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्य सरकार के निर्णय पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता राहुल की ओर से दलील दी गई कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से संबंधित प्रकरण में सीबीआई जांच कर चुकी है।

जांच के बाद एजेंसी ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन राहुल को उसमें शामिल नहीं किया गया था।

राहुल का कहना है कि राज्य सरकार ने सिर्फ एक सप्ताह बाद समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी, जबकि उनके खिलाफ कोई नया सबूत या जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है।

सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और तब तक मुकदमा चलाने की अनुमति पर स्थगन आदेश जारी कर दिया।

गौरतलब है कि पाखरो रेंज में कथित अवैध निर्माण और पेड़ कटान मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें कई अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इसी प्रकरण में यह आदेश सामने आया है। वहीं, राहुल को पहले ही ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीनचिट मिल चुकी है। अब दिसंबर में होने वाली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है।