अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। लगेगा अंकुश, सरकार बनाए रोबस्ट एक्शन प्लान
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नदियों से उपखनिजों के अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में रोबर्स्ट एक्शन प्लान तैयार करने और राज्य का माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही अवैध खनन और पड़ोसी राज्यों में खनिजों की तस्करी रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का आदेश भी दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की खनन नियमावली, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि बागेश्वर में अवैध खनन पर स्वतः संज्ञान से शुरू हुई जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बरसात के बाद नदियों में जमा उपखनिजों के दोहन को लेकर केंद्रीय नियमावली में जो दिशा-निर्देश हैं, उनका उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।