24, 28 और 31 जुलाई को घोषित किए गए ड्राई डे। शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
नैनीताल। जनपद नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार जिले में तीन तिथियों—24 जुलाई, 28 जुलाई एवं 31 जुलाई 2025—को मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
24 जुलाई को चार ब्लॉकों में मतदान, शराब की बिक्री पूरी तरह बंद
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) को विकासखंड धारी, रामगढ़, बेतालघाट एवं ओखलकांडा क्षेत्रों में मतदान होगा। उक्त क्षेत्रों में मतदान की शांति व निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन सभी प्रकार की शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाई गई है।
28 जुलाई को हल्द्वानी व रामनगर ब्लॉक में मतदान, फिर रहेगा ड्राई डे
इसके बाद 28 जुलाई 2025 (सोमवार) को हल्द्वानी, कोटाबाग, भीमताल एवं रामनगर विकासखंडों में मतदान होना है। इस दिन भी उपरोक्त क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है और शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
31 जुलाई को मतगणना, पूरे जनपद में लागू रहेगा मद्य निषेध
सबसे महत्वपूर्ण दिन, 31 जुलाई 2025 (बुधवार) को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इस दिन किसी भी प्रकार की अशांति, भीड़भाड़ या अप्रिय स्थिति से बचाव हेतु पूरे जनपद में मद्य निषेध लागू किया गया है। पूरे जिले में स्थित शराब की सभी दुकानें इस दिन बंद रहेंगी और शराब की बिक्री, वितरण और उपभोग पर सख्त रोक रहेगी।