भाजपा विधायक आदेश चौहान को एक साल के कारावास की सजा
उत्तराखंड। जनपद हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है।
विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है।
विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आदेश चौहान हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक हैं। विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है।
मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई है। दोनों पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है।
बता दें कि वर्ष 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे।
मामले में तीन पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस के दो जवान दिनेश और राजेंद्र को भी हुई सजा।
पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी। दहेज उत्पीड़न के मामले में विधायक के कहने से मारपीट हुई थी। मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।