बिग ब्रेकिंग: निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश किये जारी। पढ़ें….

निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश किये जारी। पढ़ें….

उत्तराखंड। निर्वाचन आयोग ने नगर स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पंजीकृत राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के नामांकन की सूचना देने के लिए परिशिष्ट-18 के माध्यम से अधिकृत किया जाएगा।

आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी दल द्वारा परिशिष्ट-18 या इससे संबंधित कोई पत्र राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसमें उम्मीदवार के नाम, पदनाम और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, तो इसका मिलान निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा किया जा सकेगा।

इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को परिशिष्ट-18 के मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी, और केवल परिशिष्ट-17 का मूल स्वीकार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने सूचित किया है कि नामांकन प्रक्रिया रविवार, 29 दिसंबर 2024 को भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।

जारी आदेश के मुताबिक

नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु राजनीतिक दल के लिए परिशिष्ट-17 व परिशिष्ट-18 के संबंध में अवगत कराया है। कि आयोग में पंजीकृत राजनैतिक दलों को नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने हेतु दल के उम्मीदवार को खड़े किये जाने की सूचना देने के लिए राजनैतिक दल के पदाधिकारी को परिशिष्ट-18 के माध्यम से अधिकृत किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त संबंध में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा परिशिष्ट-18 या तत्संबंधी अन्य कोई पत्र की मूल प्रति राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) को उपलब्ध कराया जाता है जिसमें राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार के नामों को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अंकित हैं तो उसकी प्रति उसे आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) के माध्यम से और जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) सीधे निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) को प्रेषित करेगा।

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के समक्ष उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशिष्ट-17 में राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) या आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये परिशिष्ट-18 या तत्संबंधी अन्य कोई पत्र की प्रतिलिपि से मिलान कर सकेगा।

ऐसी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के समक्ष प्रस्तुत परिशिष्ट-18 मूल में प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-17 मूल में ही स्वीकार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि, रविवार दिनांक 29.12.2024 को भी आयोग द्वारा निर्गत कार्यक्रमानुसार नामांकन प्रक्रिया गतिमान रहेगी।