घूसखोरी के मामले में पूर्व मुख्य शिक्षाधिकारी को तीन साल की सजा। जुर्माना भी लगाया
- सात साल पुराने घूस के मामले में तत्कालीन CEO को सजा व जुर्माना
- न्यायाधीश नीलम रात्रा ने पूर्व मुख्य शिक्षाधिकारी को तीन साल की सजा सुनाई
- 2017 में अल्मोड़ा के सीईओ अशोक सिंह को रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार
अल्मोड़ा। 2017 को तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा अशोक कुमार सिंह को 15,000/- रूपया रिश्वत लेते हुये स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।
रिश्वत के 15 हजार रुपए अशोक कुमार सिंह से मौके पर ही बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में मु०अ०सं० 1/2017 धारा 7 व13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्र०नि०अधि० 1988 बनाम अशोक कुमार सिंह पंजीकृत किया गया।
अभियोग की विवेचना निरीक्षक संजय कुमार पाण्डे ने की। विवेचना के बाद अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीना रानी ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को पेश किया। अभियोग की पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल ने की। अभियोग की केस अफसर निरीक्षक ललिता पाण्डे थी।