बड़ी खबर: बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने तीन लोगों को 5-5 साल की सजा, अर्थदंड की लगाया

बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने तीन लोगों को 5-5 साल की सजा, अर्थदंड की लगाया

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर है, यहां बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

तीनों को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। अदालत ने शिक्षा सचिव और गृह सचिव, उत्तराखंड सरकार को भी आदेश की प्रति भेजी है।

अदालत का कहना है कि तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना दोषियों को नौकरी दी है।

वर्ष 2005 से 2009 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त कर महेंद्र सिंह, मोहन लाल और जगदीश लाल को अलग-अलग वर्षों में शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई, जिसमें उक्त तीन शिक्षकों की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई।

बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग में बीएड की फर्जी डिग्री के मामले में अब तक अदालत से 15 शिक्षकों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें तीन शिक्षक जूनियर हाईस्कूल, जबकि 12 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के हैं।