पंचायत प्रशासकों के लिए अब यह आदेश हुआ जारी। समिति गठित
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के समाप्ति के बाद, सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक की नियुक्ति को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है।
प्रदेश प्रधान संगठन और क्षेत्र पंचायत संघ द्वारा मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को दिये गए ज्ञापनों के आधार पर, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्रशासक की तैनाती के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।