हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को किया अवमानना नोटिस जारी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित मे दीए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव (सी.एस.) राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सी.एस.को जावाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसम्बर के लिए तय की है।
मामले के अनुसार उपनल कर्मचारी संघ ने अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका में राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिए थे।
उनके वेतन से जी.एस.टी. न वसूलने और उन्हें न्यूनतम वेतन देने को कहा गया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलय गयी, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रख सरकार की विशेष अपील खारीज कर दी।
लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने उच्च न्यायलय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायलय ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया।
आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने में कोई नियमावली नहीं बनाई, जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।