अब अतिथि शिक्षिकाओं को मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश। आदेश जारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूति / मातृत्व अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक /सेवायें-2/1143/गेस्ट टीचर (मातृत्व अवकाश)/2023-24, दिनांक 18 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थानों में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-190, दिनांक 12.09.2016 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तैनात अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूति / मातृत्व अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के क्रम शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-190. दिनांक 12.09.2016 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
देखें आदेश:-