UKPSC को कानून के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मिली अनुमति। पढ़ें….
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में भर्ती से संबंधित एक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग को कानून के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में भर्ती से संबंधित एक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग को कानून के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार टिहरी निवासी अरविंद चौहान व 66 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कृषि व उद्यान विभाग में 637 रिक्त पदों को भरने के लिए अक्तूबर 2021 में जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसके लिए योग्यता बीएससी (उद्यान) थी।
हालांकि उन्होंने उद्यान के संबद्ध पाठ्यक्रम के साथ कृषि में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अक्तूबर 2023 में एक नया विज्ञापन जारी किया गया। कोर्ट ने इस वर्ष 19 मार्च को रिट याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया था कि अधिकारियों द्वारा इस अधिसूचना में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने के बाद अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा।
14 मार्च को इस आदेश से कुछ दिन पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि अब अगला विज्ञापन जारी करने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं बनता है।