बड़ी खबर: प्रधान की बर्खास्तगी के आदेश पर न्यायालय की रोक

प्रधान की बर्खास्तगी के आदेश पर न्यायालय की रोक

देहरादून। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने सहसपुर के ग्राम प्रधान के नामांकन और निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

एसडीएम कोर्ट से बर्खास्तगी के आदेश को लेकर ग्राम प्रधान सहसपुर ने प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में निगरानी याचिका दायर की थी। याचिका पर कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाया। न्यायालय ने आपत्ति के निस्तारण के लिए 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

सहसपुर ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे समीर अहमद ने अनीस अहमद के प्रधान पद पर निर्वाचित होने पर आपत्ति दर्ज करवाई थी।

उसने एसडीएम विकासनगर की अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि निर्वाचित प्रधान अनीस अहमद ने अपने नामांकन पत्र में इंटरमीडिएट का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है। बताया कि उन्होंने पहले जिलाधिकारी से भी इसकी शिकायत की थी।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षाधिकारी से मामले की जांच करवाई। जिसमें समिति ने प्रमाणपत्र फर्जी होने की पुष्टि की थी। उसके बाद मामला एसडीएम की अदालत में होने पर जिलाधिकारी ने मामले को एसडीएम कोर्ट को भेज दिया।

नौ जुलाई को एसडीएम विकासनगर की अदालत ने अपने फैसले में ग्राम प्रधान अनीस के नामांकन और निर्वाचन को शून्य घोषित कर पद से बर्खास्त करने के आदेश दिए।

अनीस अहमद ने प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में निगरानी याचिका दायर की। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एसडीएम के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। फैसले की प्रति जिलाधिकारी को आगे की कार्यवाही के लिए भेजी गई है।