इस दिन इस जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
हरिद्वार। जिला अधिकारी हरिद्वार धीराज सिह गर्ब्याल ने अवगत कराया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3285 दिनांक 12 जून 2024 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सख्या 5037 उप निर्वाचन-2024-25 दिनांक 12 जून 2024 के कम में जनपद हरिद्वार की 33-मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन में दिनांक 10 जुलाई 2024 में मतदान एवं दिनांक 13 जुलाई, 2024 को मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जिले के आंबकारी अनुज्ञापनों में मदिरा का उपयोग, उपभोग, विक्रय, वितरण या बांटा जाना को प्रतिवन्धित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135ग. आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1498 देहरादून मार्च 12, 2001 के नियम 17 व उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1499 देहरादून मार्च 12, 2001 के नियम 16 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2024 को होने वाले मतदान एवं दिनांक 13 जुलाई, 2024 को सम्पन्न होने वाली मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।
जनपद में 33-मंगलौर विधान सभा उपनिर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस 10 जुलाई 2024 (बुधवार) से अड़तालीस घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 08 जुलाई 2024 की अपराह्न 05रू00 बजे से दिनांक 10 जुलाई 2024 को मतदान की समाप्ति तक 33-मंगलौर विधानसभा क्षेत्र एवं उसके 08 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत तथा मतगणना की तिथि दिनांक 13 जुलाई 2024 (शनिवार) को पूर्ण दिवस मतगणना स्थल जिला कार्यालय रोशनाबाद से 08 किलोमीटर की परिधि व 33-मंगलौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर विक्री के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-6 (समिश्र) तथा एफ०एल०-7), समस्त एफ०एल०-5 एम०, एफ०एल०-5 डी०एस० एन०डी०एल०डी० एफ०एल०-39/40/41/43एफ0एल0-1/1ए०, एफ० एल०-2/ सी०एल०-2, एफ० एल०-३/३९०, एफ०एल०एम०- 3. सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन (एफ०एल० १/१ए) स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफ०एल०-16 व एफ०एल०-17) डिनेचर्ड स्प्रिट, स्पेशल डिनचर्ड स्प्रिट, भांग अनुज्ञापन (आई0डी0-15/16), आसवनी, विव्ररी, बाटलिंग प्लाट इत्यादि समस्त आबकारी अनुज्ञापन / समस्त अनुज्ञापन जिसमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता हो, पूर्णयता बन्द रहेगें। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।