बिग ब्रेकिंग: राशन कार्ड धारकों कृपया ध्यान दें! अब तीन माह तक नहीं लिया राशन तो निरस्त होगा कार्ड, पढ़ें….

राशन कार्ड धारकों कृपया ध्यान दें! अब तीन माह तक नहीं लिया राशन तो निरस्त होगा कार्ड, पढ़ें….

देहरादून। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अगर तीन माह तक राशन कार्ड प्रयोग में नहीं लाया गया तो उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।

केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राशन कार्ड को विधिवत प्रयोग में लाना अनिवार्य है। राशन कार्ड की पात्रता में बने रहने के लिए हर माह राशन लेते समय बायोमैट्रिक करना होगा।

किसी कारणवश यदि कोई उपभोक्ता तीन माह तक राशन कार्ड को बायोमैट्रिक के जरिये उपयोग में नहीं लाता है तो राशन विक्रेता से उसका कारण पूछकर उपभोक्ता के कार्ड को निरस्त किया जाएगा।

प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे भी राशन कार्डधारक हैं, जिनका अपने जिले में राशन कार्ड बना हैं, लेकिन वह अन्य जिले एवं राज्य में प्रवास कर रह रहे हैं। शत प्रतिशत बायोमैट्रिक न होने से खाद्यान आवंटन में कमी आ रही है। सरकार की ओर से राशन कार्ड की संख्या के अनुसार हर माह बायोमैट्रिक का रिकार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिसकी वजह से राशन विक्रेताओं पर दबाव बनता जा रहा है। प्रदेश में अंत्योदय, राष्ट्रीय खाद्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 23 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें से राज्य खाद्य के नौ और अंत्योदय एवं राष्ट्रीय खाद्य के 14 लाख राशन कार्ड हैं।

तीनों योजना में बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, जिनके अपने जिले में राशन कार्ड बने हैं, लेकिन उनको विधिवत प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे भी कार्डधारक हैं, जिनके राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं र हैं।

इन राशन कार्ड धारकों पर चौरफाश शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। राशन विक्रेताओं के लिए राशन कार्ड को विधिवत उपयोग में न लाने पर समस्या खड़ी होने लगी है।

राशन कार्ड के हिसाब से खाद्यान आवंटित हो रहा है, लेकिन हर माह राशन में कटौती हो रही है। ऐसे में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि, उपभोक्ता का राशन कार्ड बना है, मगर उसे विधिवत प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

इधर, केंद्र सरकार हर माह राशन आवंटन करने की शर्त शतप्रतिशत बायोमैट्रिक पर टिकी हुई है। ऐसे में विभाग एवं राशन – विक्रेताओं को नुकसान झेलने के साथ ही जवाबदेही भी बनी हुई है।

अपर – आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताया कि, राशन कार्ड को विधिवत प्रयोग में लाना जरूरी है। दो माह किसी न कारणवश प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो तीसरे माह बायोमैट्रिक करना – जरूरी है।

राशन कार्ड की संख्या के आधार पर केंद्र से शतप्रतिशत बायोमैट्रिक होना अनिवार्य किया गया है। लंबे समय तक राशन कार्ड को प्रयोग में न लाने पर सरकारी योजना से उपभोक्ता को वंचचित होना पड़ेगा।