हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को दिए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं।
विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है, लेकिन शासन द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं आरोपी को निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।
दो अन्य मामलों में भी सचिव माध्यमिक शिक्षा को कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।