बड़ी खबर: कांवड़ियों पर पत्थरबाजी करने वाले गिरोह के मुखिया राशिद और जावेद जिला बदर

कांवड़ियों पर पत्थरबाजी करने वाले गिरोह के मुखिया राशिद और जावेद जिला बदर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद पछुवा दून गैंगस्टर,गुंडा एक्ट और भू माफिया राशिद पहलवान और उसके भाई जावेद को पुलिस ने आज तड़ी पार कर दिया।

जिला बदर की इस कारवाई के पीछे मुख्य वजह ये भी बताई गई कि पिछले कांवड़ यात्रा निकलते समय सहस पुर में शिव भक्त कांवड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे और इस मामले में राशिद और उसके समर्थकों को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था।

जमानत पर रिहा होने के दौरान राशिद के स्वागत में सहसपुर में आतिशबाजी की गई थी।जिस पर पुलिस ने फिर से उस पर मामला दर्ज किया था। आज एसएसपी अजय सिंह ने राशिद और जावेद को जिला बदर करने का बयान जारी किया।

  • गुण्डा अधि० के तहत 02 आदतन अपराधियों को दून पुलिस ने किया तड़ीपार
  • जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्तों को 06 माह के लिए जिला बदर करने के दिये थे आदेश
  • निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत
  • दोनों अभियुक्त है सगे भाई, जिन पर धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित कई अन्य अभियोग है पंजीकृत

सहसपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने- अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में थाना सहसपुर पुलिस द्वारा गुण्डा अधि0 के तहत 02 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया।

थाना सहसपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त (1)- राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद (2)-जावेद पुत्र अब्दुल हमीद, जो कि दोनों सगे भाई हैं और आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित कई अन्य अभियोग पंजीकृत है।

उक्त दोनों अभियुक्तों को जिला बदर करने हेतु उनके विरूद्व धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी, तथा उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश /वाद संख्या 26/2023 बनाम जावेद व वाद संख्या 27/2023 बनाम राशिद पहलवान में धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत दोनों अभियुक्तों को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये, प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दोनों अभियुक्तों जावेद व राशिद पहलवान को जनपद की सीमा दर्रारीट चेक पोस्ट से बाहर थाना मिर्जापुर क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा अधि० के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।

नाम पता अभियुक्त

(1) राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमत को थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 42 वर्ष
(2) जावेद पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दु पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास राशिद पहलवान

(1)- मु०अ०स० 189/06 धारा 323/325 भादवि
(2)- मु०अ०स० 133/15 धारा 307/326/427/34 भादवि
(3)- मु०अ०स० 167/16 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि
(4)- मु०अ०स० 220/16 धारा 147/152/153/323/353/186 भादवि व 2/3 लोक संपति निवा०अधि०
(5)- मु०अ०स० 224/16 धारा 420/120बी भादवि
(6)- मु०अ०स० 84/17 धारा 171 च/188 भादवि
(7)- मु०अ०स०/17 धारा 365/147/323/506 भादवि
(8)- मु०अ०स० 184/23 धारा 147/148/153A/295/307/323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT
(9)- मु०अ०स० 211/23 धारा 147/323/448/504/506 भादवि
(10)-मु०अ०स० 212/23 धारा 506 भादवि

अपराधिक इतिहास जावेद

(1)- मु०अ०स० 224/16 धारा 420/120बी भादवि,
(2)- मु०अ०स० 17/17 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि,
(3)- मु०अ०स० 28/19 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधि०,
(4)- मु०अ०स० 108/20 धारा 188/269 भादवि ,
(5)- मु०अ०स० 211/23 धारा 147/323/448/504/506 भादवि,
(6)- मु०अ०स० 184/23 धारा 147/148/153A/295/307/323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT,