अब महिलाओं को हर महीने 2750 रुपये देगी सरकार। जानिए कैसे?….
Mahila Yojana: सरकार की तरफ से हमेशा ही महिलाओं के लिए कोई ना कोई नई योजना आती रहती है। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक बार फिर से नई योजना आई है, जिसमें महिलाओं को 2750 रुपए महीने दिए जा रहे हैं और इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से हमेशा महिलाओं के प्रति समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं या योजनाएं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को यह ऐसा आर्थिक सहायता भी देती हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से योजना चलाई गई है जिसमें माता-पिता की बेटियां हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं यानी जिन लोगों की लड़कियां हैं और वह 45 साल की उम्र के बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं।
उन्हें सरकार की ओर से 2750 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का नाम सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना रखा गया है।
प्रदेश सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत उन परिवारों के प्रति2750 रुपए दिए जाते हैं जिनमें केवलघर में बालिकाएं ही जन्मी है। इस योजना का लाभ केवल उन लड़कियों के माता-पिता को ही मिलेगा और जिनके माता-पिता की उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यानी 45 वर्ष की आयु है तो उनको यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा जो 60 वर्ष की उम्र तक इस योजना का पैसा मिलेगा 60 वर्ष की उम्र के बाद इस योजना का नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कर दिया जाता है और लाभ इसका मिलता रहता है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होनी जरूरी है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉक जिले में समान कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जाना होगा और वहां से आवेदन पत्र जमा करवाना होगा।
इसके अलावा आप आवेदन फार्म को विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। वह आवश्यक डॉक्यूमेंट आदि साथ में लगते हैं उसके बाद भरे हुए आवेदन फार्म को उल्लेखित संबंधित अधिकारी से फॉर्म को सत्यापित करना होगा।
उसके बाद आवेदन पत्र को ब्लॉक जिले के समाज कल्याण विभाग (DSWO) के कार्यालय में जमा करवाना होगा।