आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली थी।
संजय सिंह सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई। अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।