CAU में हुई धांधली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। अगली सुनवाई….
रिपोर्ट- गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किक्रेट एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड में हुई अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एसोसिएशन से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई में 9 अक्टूबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान आज खेल सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके द्वारा कहा गया कि, इससे उनका कोई मतलब नही है, क्योंकि एसोसिएशन अपने आप मे एक स्वतंत्र बॉडी है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2019 के बाद किक्रेट एसोसिएशन आफ उतयरखण्ड में हुए चुनावों के बाद खिलाड़ियों के चयन के लिए उनसे रणजी व अन्य जगहों पर खेलने के लिए लाखों रुपये लिए जा रहा हैं।
खिलाड़ियों के खाने-पीने से लेकर पानी के बिलों में लाखों रुपये की हेरा-फेरी की गई। जैसे केलों का बिल 32 लाख, पानी का बिल 22 लाख। खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी अन्य राज्यो की तरफ से खेलने को मजबूर हो रहे हैं।
बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ अनियमितता व यौन शोषण के कई जगहों पर मुकदमें दर्ज है। घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों ने ट्रेजरार से फर्जी बिल बनाने के लिए दवाब बनाया जा रहा है, उसके मना करने पर उसे पद से ही हटा दिया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि, मामले की जांच हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराई जाए और घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। बोर्ड को भंग कर इनकी जगह प्रशासक नियुक्त किया जाय।