लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार को दिए नियुक्ति के आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अगले 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
बताते चलें कि, हल्द्वानी, गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। वहीं लोकायुक्त संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।