अपडेट: अब इन डॉक्‍यूमेंट के बगैर नहीं निकलेगा पेंशन का पैसा। ऑनलाइन करें अपलोड, जानें तरीका

अब इन डॉक्‍यूमेंट के बगैर नहीं निकलेगा पेंशन का पैसा। ऑनलाइन करें अपलोड, जानें तरीका

NPS Update: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के लिए नए नियम बनाए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अब एनपीएस से पैसा निकालने (NPS Withdrawal) के लिए कुछ दस्तावेजों को देना अनिवार्य होगा।

अगर एनपीएस सब्सक्राइबर इन डॉक्‍यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो वह NPS से पैसा नहीं निकाल पाएगा। अच्‍छी बात यह है कि, इन दस्‍तावेजों को जमा कराने के लिए किसी ऑफिस में नहीं जाना होगा और यह काम ऑनलाइन हो जाएगा।

ये दस्‍तावेज हैं जरूरी

  • अब NPS सब्‍सक्राइबर को NPS विड्रॉल फॉर्म।
  • बैंक अकाउंट प्रूफ। विड्रॉल फॉर्म में पहचान और पते का प्रमाण और प्रैन या पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारी भरी होनी चाहिए।
  • इन दस्‍तावेजों के पहले से ही अपलोड होने के कारण नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से बाहर निकलने के बाद NPS पेमेंट सब्‍सक्राइबर्स को आसानी से और जल्‍दी मिल जाएगी।

ऐसे अपलोड करें दस्तावेज

  • लॉग इन ई-साइन, ओटीपी प्रमाणीकरण के आधार पर करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
  • रिक्वेस्ट के दौरान एड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल जैसी जानकारी ऑटो अपलोड हो जाएगी।
  • अब सब्सक्राइबर को एकमुश्त एन्युटी रकम और डिटेल सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा।
  • साथ ही KYC दस्तावेज पहचान और एड्रेस प्रूफ, प्रैन कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करें।
  • स्कैन किए गए डॉक्‍यूमेंट अपलोड होंगे।
  • सब्सक्राइबर ओटीपी प्रमाणीकरण और आधार की मदद से ई-साइन का उपयोग करके इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं।