राज्य कर्मचारियों के मेंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी। आदेश जारी
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, निकाय, निगम, अशासकीय स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस संबंध में सचिव वित्त सौजन्या ने यह आदेश जारी कर दिया है।
जारी किए गए आदेश में राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमान में कार्यरत पदधारकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य में किया गया है।
विभाग द्वारा शासनादेश संख्या- 324 / XXVII(7)/02/2016, में 29 दिसंबर 2021 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है उन्हें दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31% की दर से प्रति माह मंगाई भत्ता में अनुमन्य किया गया है।
राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, उन्हें पूर्व में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% को बढ़ाकर 34% प्रतिमाह किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
राज्य कार्मिकों को 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मई, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
देखें आदेश:-