अफसरों की लेटलतीफी पर सख्त सरकार। आदेश जारी
देहरादून। शिक्षा विभाग ने कर्मचारी व अधिकारियों को समय से आने के लिए एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है कि अधिकारी व कर्मचारी विलंब से कार्यालय में आते हैं जिससे जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण नहीं हो पाता है। साथी कर्मचारियों को इस प्रवृत्ति से विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उपर्युक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारी व अधिकारी 10:00 बजे तक कार्यालय में नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध प्रथम बार में मौखिक की चेतावनी और द्वितीय बार में विलंब से आने पर लिखित चेतावनी और तृतीय वार में विलंब से आने पर उनके विरुद्ध वेतन काटने व विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। जिससे इस संबंध में अधिकारी व कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली भी रखी जाएगी।
शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि मध्याहन भोजन के समय में व इसके उपयोग के बारे में निर्धारित व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता को कार्यालय में आने पर सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
साथ ही दिनांक 4 जनवरी 2006 में वर्णित व्यवस्थानुसार मध्याहन भोजन का समय दोपहर 1:00 बजे अपराहन से 2:30 बजे अपराह्न के मध्य केवल आधे घंटे का होगा। और इस अवधि में ही प्रतीक अधिकारी व कर्मचारी माध्यहन भोजन के लिए निर्धारित समय का उपयोग करेंगे।
विभाग के प्रत्येक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालय अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घंटे के माध्याहन भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि एक बार में ही लगभग एक तिहाई कर्मचारी मध्याहन भोजन पर जाएंगे।
जहां पर एक अधिकारी एवं एकल कर्मचारी ही हो वहां पर वे आपस में मध्याहन भोजन का समय इस प्रकार तय करेंगे, कि उनमें से एक भी कार्यालय अनुभाग में उपस्थित रहे।
विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी की कार्यकुशलता, क्षमता में वृद्धि तथा जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण एवं विभाग को संवेदनशील पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है, कि उत्तराखंड शासन के कारक कार्यालय ज्ञात संख्या 671 दिनांक 20 अगस्त 2009 एवं राजाज्ञा, संख्या 994 दिनांक 04 जनवरी, 2006 में वर्णित उक्त निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करें।