अब फीस जमा न होने पर टी०सी नहीं रोक सकते विद्यालय। निर्देश जारी
– बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिक्षा विभाग निर्देश।
देहरादून। खंड शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत संचालित सरकारी व गैरसरकारी विद्यालयों के मुख्य गेट पर साइनबोर्ड लगवाये। जिस पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियम शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी लिखी हो।
साथ ही उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ई-मेल आई०डी० [email protected] और नीचे उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मा० सदस्यों के मोबाईल नं० अंकित हो, ताकि कोई भी सहायता हेतु कॉल कर सकें।
प्राईवेट व निजी विद्यालयों में अधिकांश प्रकरणों में प्रायः देखने में आता है कि, बच्चों की टी०सी० फीस जमा न होने के कारण रोक दी जाती है, जो कि नियम के विरूद्ध है। सभी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि, कोई भी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत टी०सी० नहीं रोकेगा।
साथ ही भारत सरकार के अनुसार सभी निजी प्राईवेट विद्यालयों में पी०टी०ए० का गठन अनिवार्य रूप से करवाया जाय। स्कूल में सैनेटाईजेशन हो, या एजुकेशन हो, बच्चों के लिए आधारभूत संरचना हो, उसके लिए पैनल बनाया जाए।
भौतिक रूप से संचालित होने के फलस्वरूप विद्यालयों में ऑनलाईन क्लासेज बन्द करने के निर्देश है। आपको निर्देशित किया जाता है कि, उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
देखें निर्देश:-