वायरल हो रही भ्रामक खबर को शासन ने किया खारिज
देहरादून। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर को आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग ने खारिज करते हुए कहा कि, इस तरह की भ्रामक व अफवाह वाली खबरों का संज्ञान न लें और न ही वायरल करें।
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सचिव एस०ए० मुरूगेशन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, शासन के संज्ञान में आया है कि, सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि, कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू० 4.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
उक्त के सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एम०एच०ए० पत्र संख्या 327 / 2014 एन०डी०एम०-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, “वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (National Disaster Response Fund: NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड 19 महामारी आच्छादित नहीं है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 33 – 04 / 2020-एन०डी० एम०-1, दिनांक 15.04.2021 में “item and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19” में 1. Measures for quarpatine sample collection and screening: तथा 2 2. Procurement of essential equipments / labs for response of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने उल्लेख नहीं किया गया है।
अतः सोशल मिडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) / राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (NDRF) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है।