सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए नई एसओपी जारी।
देहरादून। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वाहनों के संचालन के लिए परिवहन विभाग ने नई एसओपी जारी की है। जिसमें अब प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों व प्रदेश के भीतर संचालित होने वाले वाहन चालकों को ये नियम फॉलो करने होंगे।
प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर/आरएटी निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।