क्वारंटाइन उल्लंघन पर काबीना मंत्री और सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
नैनिताल। उच्च न्यायालय नैनिताल ने क्वारंटाइन उल्लंघन के मामले में उत्तराखण्ड सरकार के कैबनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही न्यायालय ने सरकार से भी ये पूछा है कि, क्या इस राज्य में दो कानून लागू हैं? बताते चलें कि, देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से कहा है कि, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 20 मई से 3 जून तक होम क्वारंटाइन किये जाने के बावजूद दो कैबिनेट मीटिंग और एक जनता मिलन में हिस्सा लिया। जबकि काबीना मंत्री के घर के बाहर जिलाधिकारी देहरादून और सीएमओ का नोटिस चस्पा है।
जिसमें साफ लिखा है कि, न तो आप घर से बाहर जाएंगे और न ही कोई आपसे मिलने घर आएगा। लेकिन फिर भी मंत्री व उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दिखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने न्यायालय से कहा कि, इस राज्य में दो नियम कानून कैसे हो सकते हैं? यहां आम आदमी उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ मुकदमा और जेल, जबकि मंत्री करे तो सरकार और पुलिस चुप रहे। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से इस बात पर जवाब देने को कहा है कि, आम आदमी और मंत्री के बीच क्या फर्क है? साथ में खण्डपीठ ने सतपाल महाराज को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।