लॉकडाउन में छूट के बाद शुरू हुए खनन और सड़क कार्य। अनुपालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट- गिरीश चंदोला
थराली। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। लॉकडाउन 2.0 देश मे 3 मई तक प्रभावी रहेगा। लेकिन जहां लॉकडाउन के पहले फेज में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यानी खाद्य पदार्थ और मेडिकल जैसी सुविधाओ की ही छूट थी, वहीं लॉकडाउन 2.0 में इन आवश्यक सेवाओ के अलावा भी जिलाधिकारी चमोली ने शासन से प्राप्त निर्देशो के बाद बुक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक, सड़क कटिंग और रीवर ट्रेनिंग के पट्टो का कार्य प्रारंभ कराए जाने को लेकर आदेश जारी किया है। जिसके बाद से ही थराली तहसील परिसर में इन कार्यो से सम्बंधित व्यक्ति परमिशन के लिए पहुंचने लगे हैं। लॉकडाउन 2.0 में जिन कार्यो को प्रारंभ किये जाने की छूट दी गई है, वहीं इन कार्यो में जिलाधिकारी चमोली द्वारा कोरोना से बचाव के लिए कुछ शर्तो का अनिवार्य अनुपालन कराए जाने की भी बात कही गयी है।
PMGSY, PWD, BRO, NH सहित सभी निर्माणदायी संस्थाओं के ऐसे कार्यो को लॉकडाउन 2.0 में छूट के साथ अनुमति दी जा रही है। जिनमे 75 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, तो वहीं कोरोना का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी साफ देखा जा सकता है। ऐसे में राजस्व को देखते रीवर ट्रेनिग के पट्टाधारकों और स्टोन क्रेशर को भी शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के साथ छूट के दायरे में रखा गया है। कार्यस्थल पर 5 से ज्यादा लोगो की उपस्थिति नही होने, 60 वर्ष से ऊपर के मजदूरों से कार्य न कराए जाने, कार्य से पूर्व सबका मेडिकल चेकअप और कार्य स्थल पर मास्क और सेनेटाइजर की उपलब्धता के साथ ही सभी श्रमिको का बीमा अनिवार्य कराए जाने की शर्तों के साथ ही इन कार्यो में छूट दी गयी है ।
वहीं उपजिलाधिकारी थराली किशन सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि, लॉकडाउन 2.0 में अनिवार्य शर्तो के अनुपालन कराए जाने का शासन से आदेश है, और सभी निर्माणदायी संस्थाओं, ठेकेदार, रिवर ट्रेनिग से जुड़े पट्टाधारकों से अनिवार्य रूप से इन शर्तो का अनुपालन कराया जाएगा। इसके लिए मोनिटरिंग टीमें भी बनाई जाएगी। साथ ही शर्तो का उलंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी