Breaking: प्रेमनगर टी-स्टेट हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

प्रेमनगर टी-स्टेट हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

 

 

देहरादून। फरवरी 2016 में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक सनसनी खेज वारदात हुई थी, जिसमे एक महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में आज कोर्ट ने मोनू को दोषी करार करते हुए 75 हजार अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा सुना दी। अठाहरह गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आपको बता दे कि, 2016 में पैसों के लेन-देन की वजह यह हत्या की गई थी, घटना को अंजाम दिया गया था। शंकर राज जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने इस मामले में आज आशीष उर्फ मोनू को आजीवन उम्रकैद के साथ 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को 5 साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।

 

 

बताते चलें कि, बीते वर्ष 2016 में गुरुमीत कौर नाम की महिला की धार-धार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। मृतक महिला आरोपी मोनू के मकान में किराये पर रहती थी, और दोनो का आपसी सम्बन्ध भी काफी गहरा था। जिसके कारण इन दोनों में कुछ लेन-देन भी था। एक दिन आरोपी मोनू ने उस महिला को प्रेमनगर के टी-स्टेट गार्डन में बुलाया और कहा कि, वो उसका लेन-देन पूरा चुका देगा। यह सोचते हुए महिला उक्तस्थान पर पहुंची, जहाँ आरोपी मोनू ने गुरमीत कौर की हत्या को अंजाम दिया।

 

 

हत्या करने के बाद आरोपी मसूरी के एक होटल जाकर छिप गया। जानकारी के मुताबिक पता चला कि, आरोपी मोनू को जिस होटल से पुलिस ने गिरप्तार किया वहां पर आरोपी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। आरोपी द्वारा आत्महत्या की कोशिश पर होटल स्टाफ इलाज के लिए मोनू को अस्पताल ले गया और पुलिस को इसकी सूचना दी।जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरप्तार कर लिया था। जहाँ से उसके पास से हत्या में प्रयोग हथियार के साथ खून से सने कपड़े भी मिले। जिसकी पहचान मृतका के खून से की गयी तो वह मृतका का ही खून निकला।

 

अदालत के निर्णय के अनुसार आरोपी से जो अर्थदण्ड लिया जाएगा, उसमें से पचास हजार रुपये मृतका गुरमीत कौर के पति को दिया जाएगा।