अब शादी समारोह में केवल 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखण्ड में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुुुए आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक आदेश जारी किया हैं। जिसमें लिखा है कि, सामाजिक आयोजन व शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सभी जिलाधिकारी स्वयं अपने जनपदों में कर्पयू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें। परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। जिन व्यक्तियों द्वारा स्वंय का RT-PCR टेस्ट कराया गया है, वे रिर्पोट आने तक स्वंय को आइसोलेट करेगें तथा MoHFW MHA व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
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