CAU में वित्तीय गड़बड़ी। हाईकोर्ट ने दो सप्ताह बाद की सुनवाई तय
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर दायर विशेष अपील पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत न देते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का आदेश दिया है।
मामला पूर्व में एकलपीठ द्वारा खारिज किए गए आदेश से जुड़ा है। एकलपीठ ने याचिकाओं को पोषणीय नहीं माना था और याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए धीरज भंडारी की ओर से खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की गई।
क्या है पूरा विवाद?
डॉ. बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं ने CAU में वित्तीय अनियमितताओं, बीसीसीआई द्वारा जारी धनराशि के दुरुपयोग और लेखाजोखा सार्वजनिक न करने का आरोप लगाते हुए एकलपीठ में याचिकाएं दायर की थीं।
याचिकाओं में CAU के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल द्वारा हटाए जाने के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।
पूर्व में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले पर सुनवाई के दौरान CAU और बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं और लगाए गए आरोप निराधार हैं।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि स्वतंत्र ऑडिट में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और वेबसाइट पर लेनदेन का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।
लंबी सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिकाएं खारिज कर सिविल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। आज उसी आदेश को चुनौती देते हुए दायर विशेष अपील पर खंडपीठ ने सुनवाई की और अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की।

